ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट के साथ ट्रैवल करने के दौरान चोरी हुए सामान की एफआईआर करने के 6 महीने बाद भी रेलवे पुलिस अगर सामान नहीं खोज पाती है तो पैसेंजर रेलवे से उसका मुआवजा ले सकता है। ट्रैफिक से लेकर तलाक तक कई ऐसे रूल्स हैं, जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती है।
दिन में एक बार चालान होने पर उस दिन आप चालानी कार्रवाई से फ्री हैं
अगर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने पर आपका चालान किया जाता है तो उस दिन के रात 12 बजे तक उसी कारण से दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता। लेकिन इसके लिए आपके पास उस चालान की रसीद होना जरूरी है।
सिर्फ महिला अफसर ही महिला को पुलिस स्टेशन ले जा सकती है
मेल पुलिस अफसर को किसी महिला को गिरफ्तार कर या पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का राइट नहीं है। किसी सीरियस क्राइम के होने पर मजिस्ट्रेट की लिखित परमिशन से ही ऐसा मुमकिन है। वहीं महिला को यह अधिकार है कि वह शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है।
पब्लिक प्लेस पर प्यार जताने पर हो सकती है 3 महीने की जेल
पब्लिक डिसप्ले ऑफ अफेक्शन (पीडीए) यानी सार्वजनिक स्थलों पर एक हद से ज्यादा प्यार जताने पर उसे अश्लीलता(ऑब्सीन) के दायरे में रखा जाता है। इसके लिए 3 महीने की सजा का कानून है। हालांकि ‘अश्लीलता’ शब्द की कोई परिभाषा अब तक तय नहीं की गई है।
‘सेक्स’ का ना होना भी तलाक दिए जाने का एक कारण
सुनने में यह थोड़ा अजीब लगे पर शादी के बाद पति या पत्नी के सेक्स करने से मना करने पर इसे ‘मानसिक क्रूरता’ के दायरे में रखकर तलाक के लिए वाजिब वजह माना जा सकता है।
सिलेंडर फटने पर आप 40 लाख तक बीमा कवर पा सकते हैं
हम में ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि हमारे घरेलू एलपीजी के फटने पर हुई किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए 40 लाख तक का बीमा कवर क्लेम किया जा सकता हैं।
लिव-इन रिलेशन नाजायज नहीं है
हालांकि हमारे देश में लिव-इन रिलेशन को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन अगर लिव-इन में रहने वाला जोड़ा अडल्ट है तो इसे नाजायज नहीं माना जा सकता। यहां तक कि लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को उनके मां-बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का हक भी है।
नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक रुल्स तोड़ने पर कोई पेनाल्टी नहीं है
गोल्फ कार्ट को सड़क पर नहीं चलाया जा सकता, यह बात तो सभी जानते हैं पर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जैसे रिक्शा, साइकिल के मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर न आने के कारण ट्रेफिक रूल्स तोड़ने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
एक बेटा होने पर दूसरा मेल चाइल्ड गोद नहीं लिया जा सकता
‘द हिन्दू अडोप्टेशन एंड मैंटेनैंस एक्ट’ के तहत अगर आपकी कोई भी संतान लड़का है तो आप दूसरा मेल चाइल्ड गोद नहीं ले सकते। इसी तरह नियम लड़की के मामले में भी है। अपना बच्चा पैदा होने और दूसरा बच्चा गोद लेने के बीच कम-से-कम 21 साल का गैप होना चाहिए।
पॉलिटिकल पार्टियां चुनावों के दौरान आपसे आपकी गाड़ी की मांग कर सकती हैं
चुनावों के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां आपसे समझौते के तहत आपकी कार या बाइक की मांग कर सकती हैं।
टैक्स रिकवरी अफसर लेता है गिरफ्तार और छोड़ने का डिसीजन
टैक्स के मामले में भेजे गए समन के बाद आपको गिरफ्तार या रिलीज करने का डिसीजन टैक्स रिकवरी अफसर लेता है। टैक्स कमिश्नर सिर्फ यह डिसाइड करता है कि आपको कितने लंबे वक्त तक कस्टडी में रखना है। यह बात इनकम टैक्स एक्ट,1962 में दर्ज है।
Source: Dainik Bhaskar