पब्लिक प्लेस पर शराब पीने-बेचने पर 10 साल जेल, 1-5 लाख तक जुर्माना भी लगेगा

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पटना: सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते और बेचते पकड़े जाने पर दस साल की कैद होगी। साथ में 1-5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

राज्य में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होने की वजह से सरकार ने कानून को और अधिक सख्त बना दिया है। शराबबंदी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बाहर से लाकर भी शराब नहीं पी सकेगा।
बुधवार को कैबिनेट ने नए प्रावधानों को मंजूरी दी। पुलिस किसी को शराब से जुड़े मामले में फंसाएगी तो उसपर भी कार्रवाई होगी। अब तक कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। नई उत्पाद नीति को विधानमंडल में पेश करने को भी मंजूरी मिली।

शराब पर सौ फीसदी पाबंदी वाले गुजरात में ये हैं प्रावधान
तीन साल की सजा : पूर्ण शराब बंदी वाले गुजरात में शराब पीते पकड़ाना जमानती अपराध घोषित है। गुजरात स्टेट प्रोहिविजन एक्ट के तहत ऐसे अपराध में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। जबकि बिहार में ऐसे मामले में 10 साल कैद का प्रावधान हुआ है।

फांसी की सजा: जहरीली शराब कांड की स्थिति में शराब बनाने अथवा बेचने का अपराध साबित होने पर फांसी की सजा तक का प्रावधान है।

Source: Dainik Bhaskar

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