Patna:होलिका दहन के लिए हरे-भरे पेड़ काटते हुए पकड़े गए तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पेड़ काटने के मामले में कानूनन छह माह से छह साल तक की सजा का प्रावधान है। पर्यावरण एवं वन्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि होलिका दहन के लिए हरे-भरे पेड़ को काटने के बजाय पेड़ लगाने का प्रयास करें। पेड़ हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हमे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। इसीपर पूरा जनजीवन टिका हुआ है। पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं।
वन्यकर्मी रहेंगे अलर्ट:शहर में पेड़ नहीं कटे इसके लिए वनकर्मी जगह-जगह अलर्ट रहेंगे। इसमें नगर निगम और पथ निर्माण विभाग से भी मदद मांगी गई है।
सरकारी हो या निजी पेड़ काटना अपराध: पेड़ सरकारी हो या निजी जगहों पर इसे काटना अपराधिक घटना है। इसे किसी कारणवश काटने पर वन्य विभाग से अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के काटने पर कानूनी रूप से कार्रवाई का प्रावधान है। पेड़ की छंटनी करने पर भी वन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है।
होलिका दहन के लिए शहर में हरे-भरे पेड़ काटते हुए पकड़े जाने पर सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लोगों से अपील है कि पेड़ काटने के बजाए पेड़ लगाने की कोशिश की जाए।
Source: Livehindustan