नकली शराब बनाने वालों को मिलेगी मौत की सजा, CM ने दिया अधिनियम लाने का आदेश

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पटना. नकली शराब बनाने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता है या गैरकानूनी रूप से शराब रखता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी।

गुरुवार को निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रभावी उत्पाद अधिनियम तुरंत लाने का आदेश दिया। इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान रहेगा। अगर नकली शराब पीने की वजह से किसी की मौत होती है तो बनाने वाले को असामाजिक तत्व को मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा।

अन्य दंड प्रावधानों को भी और कड़ा किया जाएगा। ऐसे आरोपों में पकड़े जाने पर सात वर्ष से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान रहेगा। बैठक के बाद निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने बताया कि नई उत्पाद नीति 2015 को प्रभावकारी बनाने के लिए अनेक सुझावों पर सहमति बन गई है।

Source: Dainik Bhaskar

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