पटना को स्मोकिंग फ्री शहर घोषित किया गया है। डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत शहर को इस श्रेणी में शामिल किया। स्मोकिंग पर रोक के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहां पर कहीं से सामूहिक स्मोकिंग की शिकायत आती है तो त्वरित कार्रवाई होगी।
आम लोगों से अपील की गई है कि वे 0612-2219234 व 0612-2219810 पर इस प्रकार की सूचना दें। नियंत्रण कक्ष सूचना मिलते ही संबंधित थानाध्यक्ष को फोन व वायरलेस पर इसकी जानकारी देगा और त्वरित कार्रवाई होगी।
डीएम के निर्देश पर धावा दल का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग करने वालों पर अब कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। डीएम ने होटलों व रेस्टोंरेंट पर छापा मारने के निर्देश जारी किए हैं। कहा कि 30 कमरों से अधिक वाले होटलों में डेडिकेटेड स्मोकिंग जोन बनाना होगा। पहले रेड में होटलों को वार्निंग दी जाएगी और दूसरे रेड से कार्रवाई शुरू होगी। सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से स्मोकिंग निषेध से संबंधित सूचना को लगाना होगा।
Source: Bhaskar.com